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Friday, April 4, 2025

दिल्ली-NCR में प्रदूषण बढ़ने के बाद आज से ग्रेप-2 लागू, रहेंगी ये पाबंदियां

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में pollution वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 के पार यानी बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अलर्ट के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने आपात बैठक कर एनसीआर में ग्रेप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) (GRAP-2) के दूसरे चरण को लागू कर दिया है।

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इसके तहत 11 सूत्रीय प्रविधानों और प्रतिबंधों को लागू किया गया है। इसमें आपात सेवाओं को छोड़कर आज मंगलवार सुबह आठ बजे से आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों में डीजल जनरेटर पर रोक लगा दी गई है। सीपीसीबी की ओर से जारी देश के 238 शहरों के (AQI) रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को दिल्ली देश में सबसे अधिक प्रदूषित (pollution) रही। यहां का एक्यूआई 310 रहा।

वहीं आज मंगलवार को सुबह नौ बजे एक्यूआई (AQI) 317 दर्ज किया गया। इससे पहले बीते 19 अक्टूबर को एक्यूआई 306 था। अगले तीन दिन तक दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी रहेगी। चार माह बाद राजधानी की हवा (pollution) की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंची है।

ग्रेप-2 के तहत दिए गए ये निर्देश:

-आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों में डीजल जनरेटर पर रोक
-पार्किंग शुल्क, सीएनजी-इलेक्ट्रिक बसों (electric bus) और मेट्रो के फेरे बढ़ाने के निर्देश
-इमरजेंसी सेवाओं के लिए डीजल जनरेटर के इस्तेमाल में छूट दी गई
-ग्रेप-2 के तहत CAQM ने पार्किंग शुल्क बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम हो।
-इसके अलावा एनसीआर में सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों (electric bus) के साथ ही मेट्रो के फेरे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
-CAQM ने लोगों से निजी वाहन छोड़कर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की है।
-जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाले निर्माण कार्य न करें।
-खुले में लकड़ी या कूड़ा न जलाएं।

Tag: #nextindiatimes #AQI #pollution

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