नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brijbhushan Singh) के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) मामले पर दाखिल दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर आने वाला फैसला टाल दिया है। मामले की अगली सुनवाई (hearing) 27 सितंबर 2024 को है।
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आपको बता दें कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ACJM प्रियंका राजपूत ने पिछली सुनवाई (hearing) में मुकदमा शुरू करने के लिए पुलिस के दो गवाहों को समन जारी किया था। 26 जुलाई को कोर्ट में कांस्टेबल मुकेश कुमार पेश हुए। हालांकि उनका (Brijbhushan Singh) बयान दर्ज नहीं किया गया।
कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने इसे टाल दिया और कहा कि बयान की रिकॉर्डिंग के लिए जिस फोन की जरूरत है वो रोहिणी में फोरेंसिक साइंस लैब FSL के पास है। सुनवाई (hearing) के दौरान ACJM ने अगली सुनवाई के लिए 5वीं पीड़िता को बयान दर्ज कराने के लिए एक गवाह के साथ बुलाया है, जो कि कोर्ट के सामने बयानों की पुष्टि करेगा। कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर पीड़िता का बयान संवेदनशील गवाह कक्ष में दर्ज किया जाएगा।
शिकायतकर्ताओं की तरफ से पेश हुए नीलांजन डे ने कहा कि वो पीड़िताओं तक नहीं पहुंच सके और अगली सुनवाई (hearing) में सभी पांच पीड़ितों की उपलब्धता की डीटले कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। 6 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होनी है। बता दें, इस साल मई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण सिंह (Brijbhushan Singh) के खिलाफ धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और 354ए (यौन उत्पीड़न) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि बृजभूषण (Brijbhushan Singh) ने खुद को निर्दोष बताया।
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