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Thursday, October 17, 2024

कांवड़ यात्रा: SC ने खारिज की यूपी सरकार की दलील, नेमप्लेट पर रोक जारी

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज एक बार फिर कहा कि कांवड रूट (Kanwar route) पर खाने-पीने की दुकानों पर नेमप्लेट (nameplate) लगाने के आदेश पर रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार आदेश जारी करते हुए अतंरिम रोक जारी रखने की बात कही है। कोर्ट ने कहा कि यह आदेश 5 अगस्त तक जारी रहेगा और उसी दिन आगे की सुनवाई होगी।

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इससे पहले यूपी सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हलफनामा देते हुए अपने आदेश का बचाव किया था। सरकार (government) ने कहा था कि उसने नेमप्लेट (nameplate) का आदेश इसलिए दिया था कि राज्य में शांति बनी रहे। हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। दरअसल यूपी सरकार ने नेम प्लेट (nameplate) आदेश के खिलाफ दायर याचिका का विरोध किया था और अदालत से याचिकाओं को खारिज करने की अपील की थी।

कांवड़ा यात्रा मार्ग (Kanwar route) में नेम प्लेट (nameplate) लगाने का आदेश सबसे पहले मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ था। बाद में योगी सरकार ने यह नियम पूरे प्रदेश में लागू कर दिया था, जिसके बाद विपक्षी दलों ने इसका जमकर विरोध किया। यूपी सरकार के आदेश के खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नामक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की थी, जिस पर 22 जुलाई को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा थी दी।

सरकार (government) का कहना है कि कावंड़ रूट (Kanwar route) पर खाने पीने को लेकर गलतफहमी पहले भी झगड़े और तनाव की वजह बनती रही है। शीर्ष अदालत (court) ने अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं होगी। केवल खाने के प्रकार बताने होंगे। कोर्ट (court) ने कहा था कि कांवड़ियों को वेज खाना मिले और साफ सफाई रहे साथ ही खाना शाकाहारी है या मांसाहारी ये बताना जरूरी है।

Tag: #nextindiatimes #nameplate #Kanwarroute

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