नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को कोर्ट (Court) से एक बार फिर से झटका लगा है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े CBI के मामले में राउज़ ऐवन्यू कोर्ट (Court) ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ा दी है।
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बता दें कि मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट (Court) में पेश किया गया था। राउज ऐवन्यू कोर्ट (Court) में मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। हाल ही में दिल्ली शराब घोटाला मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से निराश हुए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत की गुहार लगाई थी।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने सीबीआई (CBI) और ईडी मामले में जमानत की मांग करते हुई दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को बीते साल दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी और 9 मार्च को ED ने गिरफ्तार किया था।
इसके बाद उन्होंने केजरीवाल की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल सिसोदिया (Manish Sisodia) तिहाड़ जेल में बंद हैं। आज सुनवाई के दौरान सिसोदिया (Manish Sisodia) के वकील विवेक जैन ने कोर्ट (Court) में तर्क दिया था कि सीबीआई अदालत को गुमराह कर रही है। इसका जवाब देने के लिए सीबीआई (CBI) का पक्ष रख रहे वकील डीपी सिंह ने दिया। उन्होंने कहा कि जून के बाद नए सबूत सामने आए हैं और वे इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जानकारी देंगे।
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