नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आबकारी नीति (Delhi Excise Policy 2021-22) घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी (ED) की याचिका को 15 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। ईडी (ED) ने केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को चुनौती दी है। हाईकोर्ट (High Court) ने इससे पहले ट्रायल कोर्ट के 20 जून के आदेश पर रोक लगा दी ती, जिसमें उन्हें जमानत दी गई थी।
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हाईकोर्ट (High Court) की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने आज मामले की सुनवाई टाल दी क्योंकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने कहा कि ईडी की याचिका पर केजरीवाल (Arvind Kejriwal) का जवाब उन्हें कल देर रात दिया गया और एजेंसी को इस पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय चाहिए। राजू ने कहा कि जवाबी प्रति उन्हें मंगलवार रात 11 बजे दी गई और उनके पास जवाबी हलफनामा तैयार करने और दाखिल करने का समय नहीं है।
केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी (ED) के दावे को चुनौती दी। सिंघवी ने कहा कि जवाबी प्रति मंगलवार दोपहर 1 बजे जांच कार्यालय (आईओ) को भेज दी गई। सिंघवी ने कहा कि मामले में बहुत जल्दी है क्योंकि केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को दी गई जमानत पर हाईकोर्ट (High Court) ने रोक लगा दी है। सिंघवी ने कोर्ट में मामले के बारे में बात करते हुए कहा कि सुनवाई के लिए एक अलग समय निर्धारित किया जाना चाहिएं क्योंकि इसकी जरूरत ज्यादा है।
केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के वकील ने ईडी के वकील की दलील का विरोध करते हुए कहा कि ईडी (ED) मामले को लंबा खींचना चाहती है। इसलिए आग्रह है कि मामले की सुनवाई दिन में ही हो। हालांकि अदालत (High Court) ने कहा कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि ईडी (ED) को मंगलवार को जवाबी प्रति दी गई थी और एजेंसी उस पर जवाब दाखिल करने की हकदार है। अदालत ने ईडी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और मामले की सुनवाई 15 जुलाई को तय की।
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