नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) के साथ मारपीट के आरोपी विभव कुमार (Vibhav Kumar) ने अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। विभव कुमार (Vibhav Kumar) ने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए मुआवजे की मांग की है।
यह भी पढ़ें-स्वाति मालीवाल ने AAP पर लगाया एक और आरोप, बोलीं- ‘मुझे दुष्कर्म और…’
विभव कुमार (Vibhav Kumar) फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। बता दें कि 28 मई को तीस हजारी कोर्ट ने विभव कुमार (Vibhav Kumar) को तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। 27 मई को कोर्ट ने विभव कुमार (Vibhav Kumar) की जमानत (bail) याचिका खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ विभव कुमार (Vibhav Kumar) ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
याचिका में कल यानी गुरुवार को सुनवाई की मांग की गई है। याचिका (petition) में विभव कुमार (Vibhav Kumar) ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि ‘मेरी गिरफ्तारी अवैध है मुझे जबरदस्ती पुलिस कस्टडी में रखा गया है।’ उन्होंने जबरन कस्टडी में रखने के लिए मुआवजे की भी मांग की है। अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार (Vibhav Kumar) ने पुलिस वालों के खिलाफ विभागीय जांच की मांग भी की है। उनके वकीलों ने बताया कि याचिका (petition) में मामले में शामिल दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की भी मांग की गई है।
दिल्ली पुलिस ने 18 मई को विभव कुमार (Vibhav Kumar) को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि एफआईआर में स्वाति ने ख़ुद साफ किया कि उसने पुलिस को अप्रोच करने में देरी क्यों की। वो इस घटना के बाद ट्रॉमा में थी इस वजह से देरी हुई। जबकि विभव कुमार (Vibhav Kumar) के वकील ने कहा था कि सीसीटीवी फुटेज में कहीं भी स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की पुष्टि नहीं होती है।
Tag: #nextindiatimes #VibhavKumar #bail