डेस्क। मेरठ शहर के सपा विधायक रफीक अंसारी (Rafiq Ansari) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जहां गिरफ्तारी लखनऊ से मेरठ (Meerut) लौटते वक्त बाराबंकी में हुई। वहीं एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि शाम तक पुलिस रफीक अंसारी को लेकर मेरठ पहुंचेगी। रफीक अंसारी (Rafiq Ansari) हाईकोर्ट (High Court) के 100 NBW (गैर जमानती वारंट) नोटिस के बाद भी अदालत में पेश नहीं हो रहे थे।
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जानकारी के अनुसार लगातार नोटिस (notice) के बावजूद कोर्ट में पेश न होने पर विधायक की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे, पुलिस विधायक (MLA) की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी लेकिन वो लगातार अंडरग्राउंड थे। बता दें विधायक (Rafiq Ansari) को पुराने मामले में हाईकोर्ट में पेश होना था लेकिन विधायक बार-बार कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे थे।
वह पेशी पर नहीं जा रहे थे। इसके बाद हाईकोर्ट (High Court) ने विधायक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। 100 NBW नोटिस जारी होने के बाद भी अदालत में पेश नहीं होने वाले सपा विधायक की अरेस्टिंग के लिए पुलिस ने टीम गठित की थी। टीम लगातार विधायक (Rafiq Ansari) की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही थी। मेरठ (Meerut) में विधायक के घर पर दबिश भी दी थी लेकिन विधायक नहीं मिल रहे थे।

बार-बार गैर-जमानती वारंट (जिसकी संख्या 101 है) और धारा 82 सीआरपीसी के तहत कुर्की प्रक्रिया के बावजूद वह (Rafiq Ansari) अदालत में पेश नहीं हुए और स्थानीय अदालत (Court) के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। यहां उनके वकील ने तर्क दिया कि मामले में मूल रूप से आरोपित 22 आरोपितों को 15 मई, 1997 के फैसले में बरी कर दिया गया। इसलिए उनके खिलाफ केस कार्रवाई रद करनी चाहिए।
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