19 C
Lucknow
Saturday, January 24, 2026

निचली अदालत से नहीं मिली जमानत तो हाईकोर्ट पहुंचीं के. कविता, सुनवाई आज

नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में जेल की हवा खा रहीं भारत राष्ट्र समिति (BRS) की एमएलसी के कविता (Kavita) ने जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने हाई कोर्ट (High Court) से ईडी और सीबीआई (CBI) दोनों ही एजेंसियों की गिरफ्तारी से जमानत मांगी है।

यह भी पढ़ें-BRS नेता के कविता की जमानत याचिका पर अब इस दिन आएगा फैसला

मामले की सुनवाई आज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच करेगी। उनके वकील मोहित राव और दीपक नागर कोर्ट में उनका पक्ष रखेंगे। हालांकि 6 मई को ट्रायल कोर्ट (Rouse Avenue) ने उनकी जमानत याचिकाएं (bail pleas) खारिज कर दी थीं। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने कहा था कि उन्हें (Kavita) राहत देने के लिए यह सही समय नहीं है।

याचिका में कविता (Kavita) ने कहा है कि वे दो बच्चों की मां है, उनमें से एक नाबालिग है, जो उनकी गिरफ्तारी के कारण फिलहाल सदमे में है और डॉक्टरों की देखरेख में है। कविता (Kavita) तेलंगाना के पूर्व CM चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। ED ने उन्हें 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। कविता (Kavita) 14 मई तक ज्यूडिशियल कस्टडी (judicial custody) में हैं।

कविता (Kavita) ने अपनी जमानत याचिका में कहा- ED का पूरा केस PMLA की धारा 50 के तहत अप्रूवर, गवाहों या सह-आरोपी के बयानों पर टिका है। एजेंसियों के पास एक भी ऐसा दस्तावेज नहीं है जो इन बयानों की पुष्टि करता हो। ऐसा एक भी सबूत नहीं है जो यह साबित करता हो कि मैं अपराध में शामिल हूं।

Tag: #nextindiatimes #Kavita #ED #highcourt

RELATED ARTICLE

close button