कर्नाटक। कर्नाटक (Karnataka) सरकार के मंत्रिमंडल ने राज्य में निजी कंपनियों में समूह-सी और डी के पदों के लिए कर्नाटक (Karnataka) वासियों को शत प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाले एक विधेयक (bill) को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Siddaramaiah) ने मंगलवार को यह जानकारी दी। विधि विभाग (Law Department) के सूत्रों के अनुसार विधेयक विधानसभा में बृहस्पतिवार को पेश किया जाएगा।
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मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Siddaramaiah) ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, ‘कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के सभी निजी उद्योगों में ‘सी और डी’ ग्रेड के पदों पर 100 प्रतिशत कन्नड़ लोगों की भर्ती अनिवार्य करने वाले विधेयक (bill) को मंजूरी दी गई।’ इसमें कहा गया है कि यदि उम्मीदवारों के पास कन्नड़ भाषा (Kannada language) के साथ माध्यमिक विद्यालय का प्रमाण पत्र नहीं है, तो उन्हें ‘नोडल एजेंसी’ द्वारा कन्नड़ भाषा में परीक्षा पास करनी होगी।

सीएम (Siddaramaiah) ने आगे कहा, ‘हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं। हमारी प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण करना है।’ विधि विभाग के सूत्रों के अनुसार, ‘कर्नाटक (Karnataka) राज्य उद्योग, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक (bill), 2024’ गुरुवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा।
विधेयक (bill) में यह भी कहा गया है कि अगर कोई योग्य स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं तो सरकार (government) या उसकी एजेंसियों के सक्रिय सहयोग से प्रतिष्ठानों को तीन साल के अंदर प्रशिक्षण देना होगा। यदि पर्याप्त संख्या में स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो कोई प्रतिष्ठान इस अधिनियम के प्रावधानों से छूट के लिए सरकार (government) को आवेदन कर सकता है। प्रत्येक उद्योग या कारखाने या अन्य प्रतिष्ठान को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के बारे में नोडल एजेंसी को निर्धारित अवधि के भीतर बिल की प्रति में सूचित करना होगा।
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