अतीक के परिवार के इन दो सदस्यों को मिली राहत, पुलिस ने चालान कर छोड़ा

प्रयागराज। अंततः कोर्ट में भी ना-नुकुर के बाद पुलिस ने अशरफ की पत्नी जेनब को छोड़ दिया है। इसके साथ ही अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी को भी छोड़ दिया गया है। दोनों का शांति भंग की आशंका में चालान कर छोड़ा गया। इससे पूर्व कल शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने जेनब की जानकारी होने से इनकार किया था।
उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक का परिवार प्रयागराज पुलिस पर एक के बाद एक आरोप लगा रहा है। अतीक अहमद के दो नाबालिग बेटे एजम और अबान के बाद अब उनके छोटे भाई अशरफ की पत्नी जैनब और उसकी बेटी के भी लापता होने का मामला सामने आया है। बरेली जेल में बंद अशरफ के ससुर यानी जैनब के पिता का आरोप है कि 28 फरवरी को धूमनगंज पुलिस दोनों (बेटी और नाती) को पूछताछ के नाम पर हिरासत में ले गई थी। मामले में प्रयागराज पुलिस ने कहा है कि उन्होंने न तो जैनब और न उनकी बेटी को हिरासत में लिया है और न ही घर से उठाया है। अशरफ अभी बरेली जेल में बंद है। ऐसे में अब यह सवाल और गहराता जा रहा था कि आखिर अतीक के दोनों बेटे और अशरफ की पत्नी और बेटी कहां हैं।
जैनब के पिता मंसूर अहमद ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस 28 फरवरी की रात बेटी और नातिन को उनके घर यानी मायके से अवैध तरीके से हिरासत में ले गई थी। जैनब का मायका भी धूमनगंज के पुरामुफ्ती इलाके में हैं। शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में मंसूर अहमद के प्रार्थना पत्र की सुनवाई हुई। धूमनगंज पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिए जवाब में बताया कि जैनब और उनकी बेटी को न थाने में पर बैठाया गया है। न ही हिरासत में लिया है।
इससे पहले, अतीक की पत्नी शाइस्ता ने अपने दोनों नाबालिग बेटे एजम और अबान को लेकर 27 फरवरी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां अर्जी दी थी। इसमें कहा कि 24 फरवरी 2023 की शाम 6 बजे उनके दोनों नाबालिग बेटों एजम और अबान को पुलिस पकड़कर अपने साथ ले गई है। तब से मेरे दोनों बेटों का कुछ पता नहीं चल रहा है। न ही पुलिस उनके संबंध में कोई जानकारी दे रही है। इसमें गुरुवार यानी 2 फरवरी को सुनवाई हुई। इसमें धूमनगंज पुलिस ने शाइस्ता के आरोपों का खंडन किया। कहा कि एजम और अबान को पुलिस अपने साथ नहीं ले गई थी।
शुक्रवार को भी कोर्ट में दोनों प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। इसमें पुलिस की ओर से दाखिल रिपोर्ट पर सीजेएम कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि अतीक के नाबालिग बेटे एजम और अबान के मामले में थाने ने अधूरी रिपोर्ट दाखिल की थी। दोबारा रिपोर्ट मांगने पर भी कोर्ट में रिपोर्ट नहीं दाखिल की गई। दोनों मामले में धूमनगंज इंस्पेक्टर को कोर्ट में अपनी आख्या देने का आदेश दिया गया है। पुलिस का कहना है कि उमेश पाल हत्याकांड मामले की विवेचना थाना प्रभारी धूमनगंज कर रहे हैं। वह विवेचना के संबंध में बाहर हैं।
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