ITR Filing की प्रक्रिया शुरू, अगर सालाना इनकम इतनी है तो नहीं कटेगा टैक्स

डेस्क। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। लोग लगातार अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल है, उन लोगों को इनकम टैक्स दाखिल करना काफी जरूरी हो जाता है।
वहीं इस वित्तीय वर्ष से इनकम टैक्स को लेकर काफी बदलाव भी किए गए हैं, जिसका असर भी लोगों पर दिखने वाला है। वहीं आम जनता को टैक्स के मामले में सरकार की ओर से काफी राहत भी दी गई है। देश में फिलहाल न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से आईटीआर दाखिल करना पड़ता है। दोनों ही टैक्स रिजीम में अलग-अलग टैक्स स्लैब मौजूद हैं। वहीं इस बार लोगों को नए टैक्स रिजीम में टैक्स में काफी राहत भी प्रदान की गई थी। इससे लोगों को काफी फायदा भी मिलने वाला है। लोगों को टैक्स फाइलिंग में सरकार की ओर से छूट दी गई है।
दरअसल बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से ऐलान किया गया था कि अगर किसी शख्स की सालाना इनकम 7 लाख रुपये तक है तो उसको नए टैक्स रिजीम के तहत आयकर दाखिल करने पर टैक्स नहीं चुकाना होगा, यानी की उसके टैक्स में छूट मिलेगी। साथ ही नए टैक्स रिजीम के तहत अब सालाना 3 लाख रुपये तक की इनकम पर शून्य टैक्स लगेगा।
न्यू टैक्स रिजीम:
सालाना तीन लाख रुपये तक की इनकम पर 0 टैक्स
सालाना 3-6 लाख रुपये तक की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स
सालाना 6-9 लाख रुपये तक की इनकम पर 10 फीसदी टैक्स
सालाना 9-12 लाख रुपये तक की इनकम पर 15 फीसदी टैक्स
सालाना 12-15 लाख रुपये तक की इनकम पर 20 टैक्स
सालाना 15 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर 30 फीसदी टैक्स
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