बढ़ते कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन…पढ़िए क्या बंद, क्या खुला रहेगा?

उत्तराखंड सरकार ने लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस नई गाइडलाइन के मुताबिक अब प्रदेश में…

धार्मिक, राजनीतिक व सामाजिक आयोजन विवाह इत्यादि में 200 से ज्यादा संख्या नहीं रहेगी।  

सार्वजनिक वाहन, बस, विक्रम ऑटो, रिक्शा इत्यादि में 50% यात्री क्षमता के साथ संचालित होंगे। 

समस्त सिनेमा हॉल रेस्टोरेंट तथा बार 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे।

समस्त जिम 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे।

समस्त जनपदों में संचालित कोचिंग संस्थान पूर्णता बंद रहेंगे।

समस्त स्विमिंग पूल स्पा पूर्णता बंद रहेंगे।  

रात्रि कर्फ्यू को लेकर व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए 

रात 10:30 से सुबह 5:00 बजे के बीच में व्यक्तियों को आवाजाही पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी 

लेकिन केवल उन लोगों को छूट रहेगी जिन औद्योगिक संस्थाओं में कई पालियों में कार्य होता है 

उनके कर्मचारियों के आवागमन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन परिचालन हेतु छूट रहेगी

व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव में कार्यरत व्यक्तियों के लिए सशर्त छूट

बस और ट्रेन और हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने गंतव्य के लिए जाने वाले यात्री 

शादी और संबंधित समारोह के लिए बैंक्विट हॉल और विवाह समारोह से संबंधित व्यक्तियों को निर्धारित समय में प्रतिबंध से छूट प्रदान की जाएगी 

65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों गर्भवती महिला और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी जाती है। 

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