UP के बाद अब MP में भी बना लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून, कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान

उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। मध्य प्रदेश में लाए गए इस नए लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित बिल के ड्राफ्ट को प्रदेश कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता शनिवार सुबह हुई कैबिनेट की बैठक में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2020 के ड्राफ्ट को मंजूरी प्रदान की गई है।

नए कानून में कुल 19 प्रावधान

मध्य प्रदेश के इस नए लव जिहाद के खिलाफ बने कानून में कुल 19 प्रावधान रखे गए हैं। विधेयक में धर्म परिवर्तन के मामले में एक से 10 साल की कैद की सजा का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही इस कानून के उल्लघंन करने पर 25 हजार से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। प्रदेश में लाए गए इस नए विधेयक के बाद अब 1968 का पुराना धर्म परिवर्तन कानून खत्म हो जाएगा। इस विधेयक को विधानसभा के 28 दिसंबर के आयोजित शीतकालीन सत्र में पारित कराया जाएगा।

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कानून की जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में देश का सबसे कठोर कानून बनाया गया है। विधेयक को अब विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश से इस कानून की तुलना करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि “हम किसी प्रदेश से इस कानून कू तुलना नहीं कर रहे हैं लेकिन ये बता सकते हैं कि यह देश का सबसे कड़ा कानून होगा।

कानून के उल्लघंन करने पर कितनी सजा होगी?
अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष से 5 वर्ष की सजा और कम से कम 25 हजार रूपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। नाबालिग, महिला और एससी/एसटी केस के मामले में 2 से 10 वर्ष तक की जेल और कम से कम 50 हजार रुपए जुर्माना प्रस्तावित किया गया है। साथ ही धर्म छुपाकर कानून का उल्लंघन करने पर 3 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।

क्या कहती है धारा-03?
इस कानून की प्रस्तावित ‘म.प्र. धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम’ की धारा 03 के तहत प्रावधान रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी दूसरे को भ्रमित कर, प्रलोभन, धमकी, बल, दुष्प्रभाव से शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन या इसका प्रयास नहीं कर सकता है।

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