नोएडा में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू, पढ़िए- किन कामों की होगी छूट, किन पर होगा प्रतिबंध
जुलाई और अगस्त में सावन, शिवरात्रि, बकरीद, स्वतंत्रता दिवस, मोहर्रम, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे बड़े त्योहारों को ध्यान में रखते हुए और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिले में धारा 144 को लागू किया गया है


प्रदेश के आगामी त्योहारों को देखते हुए और कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए गौतमबुद्ध नगर जिले ने बड़ा कदम उठाया है। जिले में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि धारा 144 के उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस विषय पर बोलते हुए अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) श्रद्धा पांडे ने बताया है कि जुलाई और अगस्त में सावन, शिवरात्रि, बकरीद, स्वतंत्रता दिवस, मोहर्रम, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे बड़े त्योहारों को ध्यान में रखते हुए और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 को लागू किया गया है। इस बीच कंटेनमेंट जोन में चिकित्सा सेवाओं और आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियां पर प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव से संबंधित गतिविधियां तथा अन्य सभाएं बिना पूर्व अनुमति के नहीं हो सकेंगी। साथ ही शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति मान्य होगी। इसके अलावा मेट्रो, बस और कैब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगी। 144 को लागू होने के बाद ऑटो में चालक के साथ दो लोग, बैट्री वाले ई-रिक्शा में चालक सहित तीन लोग और चार पहिया वाहन में चार व्यक्तियों से ज्यादा नहीं बैठ सकेंगे।
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