मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का हुआ शुभारंभ, हर माह महिलाओं को मिलेंगे 1000 रूपये

रतलाम। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा किया गया। लाडली बहना योजना के तहत राज्य की निम्न मध्यमवर्गीय और गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत राज्य की बहनों को प्रतिवर्ष 12000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। अगर आप मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना 2023 का लाभ लेना चाहते हैं तो आपका मध्य प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। वरना आप इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं।
एमपी सरकार की इस योजना के तहत निम्न मध्यम वर्ग की बहनों और गरीब महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह आर्थिक सहायता राशि गरीब बहनों को 1000 रुपए प्रतिमाह प्रदान की जाएगी। यानी इस तरह 1 वर्ष में इस योजना के तहत महिलाओं को 12000 रुपए की धनराशि वितरित की जाएगी। जो कि लाभार्थी बहनों के सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। पात्र महिलाओं के आवेदन 25 मार्च से भरने प्रारंभ हो जाएंगे। इस योजना की पात्रता अंतर्गत महिला विवाहित हो, जिसमें विधवा/तलाकशुदा एवं परित्यकता महिलाएं भी सम्मिलित होंगी तथा 1 जनवरी 2023 की स्थिति में उसकी आयु 23 वर्ष पूर्ण हो जाना चाहिए तथा 60 वर्ष से आयु कम हो।
यह भी पढ़ें-कल होगा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का शुभारंभ, पड़ेगी इन दस्तावेजों की जरूरत
योजना अंतर्गत केवल दो दस्तावेज, महिला के आधार कार्ड और समग्र आईडी जो कि ईकेवाईसी हो और उसका स्वयं का बैंक खाता आधार से लिंक होकर डीबीटी इनेबल्ड होना चाहिए अर्थात उसके बैंक खाते में राज्य शासन द्वारा राशि सीधे डाली जाएगी। उक्त कार्य महिला स्वयं बैंक के माध्यम से संपादित कर सकती है। योजना के संबंध में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा सभी लाडली बहनों से अपील की गई है कि अन्य किसी प्रकार के दस्तावेज जैसे निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अथवा आय प्रमाण पत्र की कोई भी आवश्यकता नहीं है। केवल महिला के आधार, समग्र आईडी, बैंक खाते एवं बैंक खाता आधार से लिंक होके डीबीटी इनेबल्ड की ही आवश्यकता है। समग्र आईडी में ईकेवाईसी कराने के लिए एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाकर यह कार्य संपादित कर सकती हैं, इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लगता है, यह पूर्णतया नि:शुल्क होता है।
ईकेवाईसी करने पर शासन द्वारा 6 रुपए राशि निर्धारित है जो सीधे किओस्क सेंटर को जमा कर दी जाती है। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा यह भी कहा गया कि एमपी ऑनलाइन या सीएससी के किसी भी कियोस्क द्वारा किसी से राशि लेने की शिकायत प्राप्त होती है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला बाल विकास श्री रजनीश सिन्हा द्वारा बताया गया कि योजना के फॉर्म में महिला का आधार, समग्र आईडी और पात्रता संबंधी जानकारी स्व घोषणा के रूप में भरना है, इसके लिए आधार और समग्र के अतिरिक्त अन्य किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदन जमा करने के लिए 25 मार्च से प्रत्येक गांव एवं वार्ड में विभिन्न चरणों में विशेष कैंपों का आयोजन होगा, जिसमें भरे हुए आवेदन फॉर्म के आधार पर पंजीयन कार्य होगा। महिला को स्वयं अपने आधार और समग्र आईडी के साथ उस कैंप में उपस्थित होना पड़ेगा क्योंकि उसकी वहां लाइव फोटो खींची जाएगी।
Tag: #nextindiatimes #documents #madhyapradesh #scheme #collector #cm #shivrajsingh #ladlibahna #female