नैनी या साबरमती! उम्रकैद के बाद अब कहां होगा अतीक का ठिकाना, जानें यहां

डेस्क। माफिया अतीक अहमद को मंगलवार को प्रयागराज की MP-MLA कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में यह सजा सुनाई है। पुलिस रिकॉर्ड में अतीक गैंग पर 101 मुकदमे दर्ज हैं। यह पहला मामला है, जिसमें अतीक को दोषी ठहराया गया और सजा मिली है।
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इस बीच उसे साबरमती जेल वापस भेजने का ऑर्डर हो गया है। कुछ देर में उसे वहां से रवाना किया जाएगा। अतीक के वकील का दावा है कि कोर्ट में अतीक अहमद ने गुहार लगाई कि यूपी पुलिस उस पर और मुकदमे लाद सकती है इसलिए उसे वापस साबरमती कोर्ट भेज दिया जाए। इससे पहले भी अतीक की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ऐसी ही याचिका दायर की गई थी। जिसमें अतीक के वकील ने कोर्ट में कहा कि अतीक की जिंदगी को सीधा और खुला खतरा है। इस पर कोर्ट ने कहा, यह सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है। आप हाई कोर्ट जाइए। लेकिन फिलहाल, सजा सुनाए जाने के बाद ऐसे संकेत मिले हैं कि अतीक अहमद को शायद को साबरमती जेल ही भेजा जाएगा।
जज दिनेश चंद्र शुक्ल ने अतीक के अलावा खान सौलत हनीफ और दिनेश पासी को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। तीनों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। यह रुपए उमेश के परिवार को दिए जाएंगे। वहीं, अतीक के वकील दया शंकर मिश्रा ने कहा कि हम फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
सजा सुनाने के बाद दोपहर 3.30 बजे अतीक और अशरफ को वापस नैनी जेल ले जाया गया। इस दौरान मीडियाकर्मियों ने अतीक-अशरफ से सवाल किए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अतीक को वापस साबरमती और अशरफ को बरेली जेल भेजने के लिए नैनी जेल में समन पहुंच चुका है।
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