केरल हाईकोर्ट ने भी ‘द केरल स्टोरी’ पर रोक से किया इंकार

नई दिल्ली। केरल हाईकोर्ट ने फिल्म द केरल स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि फिल्म के ट्रेलर में किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है।
कोर्ट ने आदेश जारी करने से पहले फिल्म का ट्रेलर देखा। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस फिल्म में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं है। बल्कि इराक और सीरिया के बारे में दिखाया गया है। इस फिल्म में मुस्लिम धर्म पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है; बल्कि आईएसआईएस की कहानी दिखाई गई है।
हाईकोर्ट ने कहा, ‘केरल का धर्मनिरपेक्ष समाज फिल्म को उसी रूप में देखेगा, जैसी वह है। फिल्म एक कथा है न कि इतिहास, समाज में संप्रदायवाद और संघर्ष कैसे पैदा करेगी? सिर्फ फिल्म दिखाए जाने से कुछ नहीं होगा। फिल्म में आपत्तिजनक कुछ नहीं है।’ कोर्ट ने कहा, ‘यह कहने में क्या गलत है कि अल्लाह ही एक भगवान है? हमारा देश नागरिकों को अपने धर्म और भगवान पर विश्वास करने का अधिकार देता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि ट्रेलर में क्या आपत्तिजनक था?’
कोर्ट ने कहा, ISIS जैसे संगठनों के बारे में कई फिल्में पहले ही आ चुकी हैं। पहले भी कई फिल्मों में हिंदू भिक्षुओं और ईसाई पादरियों को दिखाया जा चुका है। बैंच ने याचिकाकर्ताओं से पूछा, क्या आपने यह सब फिक्शन के रूप में देखा है। अब ऐसा क्या खास है?
Tag: #nextindiatimes #thekeralaory #highcourt #film