पेनाल्टी से बचने को समय से जमा करें अग्रिम कर, आयकर आयुक्त ने दी जानकारी
आयुक्त ने बताया कि कार्यक्रमों की श्रृंखला मे विभाग द्वारा वॉकाथॉन, साइक्लोथॉन, वृक्षारोपण तथा स्वच्छता अभियान का सफल आयोजन किया गया

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, उ0प्र0 (पूर्वी), आशीष वर्मा, ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों की रूपरेखा एवं अग्रिम कर (Advance Tax) के भुगतान के विषय पर आज एक पत्रकार वार्ता को सम्बोधित किया। इस कार्यक्रम में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ने सभी करदताओं से अनुरोध किया कि वे वित्तीय वर्ष 2021-22 की कर देनदारी का आकलन कर अग्रिम-कर की दूसरी किस्त को 15.09.2021 तक अवश्य जमा कर दे अन्यथा विलम्ब से अग्रिम कर जमा करने पर ब्याज भी देय होगा। अग्रिम कर के प्रथम किस्त (15 प्रतिशत) के भुगतान की अंतिम तिथि 15 जून 2021 तक थी तथा दूसरी किस्त (30 प्रतिशत अर्थात् कुल करदेयता का 45 प्रतिशत) के भुगतान की अंतिम तिथि 15 सितम्बर 2021 है। पत्रकारों द्वारा आयकर विभाग के ऑनलाइन पोर्टल से सम्बन्धित समस्या के बारे मे पूछे जाने पर प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ने बताया कि यह समस्या केवल आयकर रिर्टन फाइलिंग मे तात्कालिक रूप से है एंव आयकर के भुगतान से सम्बन्धित लिंक मे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है तथा करों का भुगतान आबाधित तरीके से किया जा सकता है।
विभाग द्वारा मनाये जाने वाले आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों की रूपरेखा के विषय के बारे में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ने बताया कि कार्यक्रमों की श्रृंखला मे विभाग द्वारा वॉकाथॉन, साइक्लोथॉन, वृक्षारोपण तथा स्वच्छता अभियान का सफल आयोजन किया गया। विभाग द्वारा कला, साहित्य तथा सार्वजनिक क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा विगत वर्षों मे ईमानदारीपूर्वक सर्वाधिक आयकर का भुगतान करने वाले करदाताओं को आयकर विभाग द्वारा सम्मानित किया जा रहा है एंव भविष्य में भी ईमानदारीपूर्वक कर जमा करने वाले करदाताओं को सम्मानित करने की योजना है।
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