कर निर्धारण वर्ष 2020-21 से सम्बधिंत महत्वपूर्ण जानकरी आइये जानते है कैसे बचाए टैक्स

वित्तीय वर्ष (2019-20) में आयकर में छूट हेतु निर्धारित बिन्दु:–
कर निर्धारण वर्ष(2020-21) हेतु आयकर अधिनियम के अध्याय VIA के अंतर्गत धारा 80सी से 80टी टिए तक कटौतियों का विवरण
- 1- कर निर्धारण वर्ष (2020-21) हेतु मौलिक छूट की सीमा (व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF), व्यक्तियोंका संघ (AOP), व्यक्तियों का समूह BDI, की स्थिति में रु. 250000 तक मिलने वाली मौलिक छूट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।
- 2- वहीं वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है परंतु 80 वर्ष से कम से तो ऐसी स्थिती में रु. 300000 तक निर्धारित मौलिक कर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
- 3- यदि किसी व्यक्ति की आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है। तब उसको अति वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे नागरिकों को रु. 500000 तक की उच्चतर मौलिक छूट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।


वेतन भोगी करदाताओं के लिए मानक कटौती धारा (16-ia) के अंतर्गत-
- वेतन भोगी करदाताओं को 50000 रु. की मानक कटौती मिलेगी।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु 25000 से रु. 500000 तक की कर योग्य ये पर 5% की दर से, रु. 50000 से रु. 1000000 तक की कर योग्य ये पर 20% की दर से आयकर दे होगा, तथा रुपये 10 लाख (1000000) से अधिक पर 30% की दर से आयकर देय होगा।
आयकर का 4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकार लगेगा।- यदि कर योग्य आय 5 लाख रुपये तक हो तो धारा 87ए के तहत राहत का लाभ उठाए। यह राहत कर की राशि या 12500 रुपये तक जो भी कम हो, के बराबर होगी।
इससे पहले की हम आयकर गणना का सरलतम तरीके समझे उससे पहले जान लेते हैं यह विशेष नियम:-
- 5 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक बचत योजना-2004
- 5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा खाता तथा सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश पर आयकर धारा 80सी के अंतर्गत रुपये 150000/- तक कटौती अनुमन्य होगी।
- डाकघर में बचत खातों एवं बैंक (सहकारी बैंक सहित) से अर्जित ब्याज ₹10000 तक धारा 80टीटीए में कटौती योग्य होगा।
- वहीं वरिष्ठ नागरिक होने की स्थिति में बचत खातों में फिक्स डिपॉजिट में ₹50000 तक की छूट धारा 80टीटीबी में अनुमन्य होगा।
- वही सुकन्या समृद्धि योजना में जमा धनराशि पर अर्जित वार्षिक ब्याज आयकर की धारा 10(11) के अंतर्गत पूर्णतया कर मुक्त है।
- लोक भविष्य निधि (PPF) में जमा धनराशि पर अर्जित ब्याज आयकर की धारा 10(11)ए के अंतर्गत पूर्णता मुक्त है।
- 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवाँ निर्गम) में प्रोद्भूत अर्जित ब्याज के पुनः निवेशित होने पर भी आयकर की धारा 80सी के अंतर्गत कटौती अनुमन्य है।
- दिव्यांग व्यक्तियों के यातायात भत्ते के लिए कर मुक्त की सीमा रुपए 3200/प्रतिमाह होगी धारा 10(14) ।
- आयकर अधिनियम की धारा 57(IIA) के अंतर्गत पारिवारिक पेंशन से प्राप्त आय पर 33.33% की कटौती या रु 15000 जो भी कम हो तक की कटौती अनुमन्य है
आयकर आगणन हेतु दरें (Income Tax Rates)

आयकर की दरें:- व्यक्तिगत करदाता एवं हिंदू अविभाजित परिवार के लिए
रुपए- 250000/- तक – शून्य
रुपए 250001/- से 500000 तक 5%
रुपए 500001/- से 1000000 तक 20% (4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर)
रुपए 1000001/- से और अधिक 30%
वरिष्ठ नागरिकों के लिए 60 वर्ष या अधिक किंतु 80 वर्ष से कम
- रुपए 300000/- तक शून्य
- रुपए 300001/- से रुपए 500000 तक 5%
- रुपए 500001/- से रुपए 1000000 तक 20% (4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर)
- रुपए 10000 से और अधिक 30%
- अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसी वर्ष या अधिक
- रुपए 500000/- तक
- रुपये 500001/- से 1000000 तक 20% (स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर)
- 10 लाख से और अधिक 30%
नोट-
कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए रुपए 50 लाख से अधिक और रुपए एक करोड़ तक की आय पर 10% अधिभार एवं 10000000 रुपए की ऊपर की आय पर 15% का अधिभार देय होगा और रुपए 2 करोड़ से अधिक और 5 करोड़ तक की आय पर 25% अधिभार देय होगा
मौलिक छूट सीमा रुपए 250000 से अधिक कुल आय वालों को अपना रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करना अनिवार्य है।
राष्ट्रीय बचत योजनाएं जिनमें निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के अंतर्गत आप से कटौती अनुमन्य
15 वर्षीय लोक भविष्य निधि खाता (PPF)
- 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र आठवां निर्गम
- 5 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004
- 5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा खाता
- सुकन्या समृद्धि योजना
1 जनवरी 2004 को एवं उसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों की आयकर भुगतान में किए गए परिवर्तन:-
केंद्र सरकार (सशस्त्र बलों को छोड़कर) राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्त होने वाली सभी कर्मचारियों के लिए एन.पी.एस. (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) अनिवार्य है
इन कर्मचारियों के आयकर में निम्नवत् छूट निर्धारित हैं-
- कर्मचारी के अंशदान पर:- वेतन का 10% (मूल्य महंगाई भत्ता) तक कर्मचारी का स्वयं अंशदान आयकर अधिनियम की धारा 80सी.सी.ई.(1) के अंतर्गत कटौती के योग्य है और यह आयकर अधिनियम की धारा 80सी.सी.ई के अंतर्गत रुपए 1.5 लाख की ऊपरी सीमा के अंतर्गत है धारा 80सीसीई के अंतर्गत धारा 80C, 80CCC., 80CCD (1) 1.5 लाख की छूट निर्धारित है।
- एन.पी.एस. खाते में अंशदान करने पर अभीदाताओं को आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीडी(1) के अंतर्गत मिलने वाले कर लाभ के अतिरिक्त धारा 80CCD (1B) में रुपए 50,000 तक की अधिकतम सीमा के अधीन एन.पी.एस. में अंशदान करने पर अतिरिक्त कर कटौती की अनुमति दी गई है।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से खाता बंद करते समय योजना से बाहर निकलते समय किसी कर्मचारी द्वारा प्राप्ति राशि का 60% कर मुक्त होगा धारा 10(12)ए
- आयकर की धारा 80 के अंतर्गत 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र व उस पर प्रोद्भूत ब्याज, 15 वर्षीय-लोक भविष्य निधि, पीपीएफ, जीवन बीमा प्रीमियम, 5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा खाता, 5 वर्ष वरिष्ठ नागरिक बचत योजना- 2004, सुकन्या समृद्धि योजना, अनुमोदित संस्थाओं के लिए गए गृह ऋण के मूलधन का भुगतान, करदाताओं के दो बच्चों की ट्यूशन फीस का भुगतान शेड्यूल्ड बनेंगे की 5 वर्षीय अध्यक्ष की अधिसूचित सावधि जमा, L.I.C. या अन्य बीमा कंपनियों के पेंशन फंड में अंशदान आदि में अधिकतम रुपए 150000 तक की कटौती अनुमन्य है।
धारा 80 डी के अंतर्गत कटौती
- आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, राष्ट्रीय बाल कोष, स्वच्छ गंगा कोष, स्वच्छ भारत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष, राष्ट्रीय/राज्य ब्लड टॉस फ्यूजन काउंसिल, गरीबों को चिकित्सा राहत देने हेतु राज्य सरकार कोष आदि जैसे कोषों में दिए गए दान पर 100% धनराशि कटौती योग्य होगी। जिसमें दान की गई रुपए 2000 की धनराशि नगद दी जा सकती है। इससे ऊपर की धनराशि RTGS/NEFT या Net banking, Cheque के माध्यम से किया जाएगा, तो संपूर्ण धनराशि पर छूट अनुमन्य होगी।
- नियमित कर:- निर्धारण के लिए सभी मामलों में करदाता को भुगतान के साक्ष्य के रूप में किराए की रसीदें प्रस्तुत करनी होंगी। परंतु स्रोत पर HRA के लिए कटौती लेने के लिए ₹ 3000 प्रति माह तक का HRA के ले रहे कर्मचारियों को किराए की रसीदें प्रस्तुत करने से छूट दी गई है
- 01.06. 2016 से स्रोत पर HRA की कटौती का दावा करने के लिए कर्मचारी को फार्म 12BB में मकान मालिक का नाम, पता, और पैन(Pan) प्रस्तुत करना होगा। यदि एक वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किया गया कुल किराया एक लाख से अधिक है।
आइए इस उदाहरण से समझते हैं कि किस प्रकार भुगतान करें अपना आयकर यदि आप की नियुक्ति 01.01.2004 है या उसके बाद
माना 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्ति 30 वर्षीय वेतन भोगी (श्री राम) जो अपने स्वयं के मकान में रहते हैं। का वित्तीय वर्ष (2019 20) के लिए विभिन्न शीर्षक के अंतर्गत आय एवं बचत निवेश का विवरण निम्नवत है।
वेतन से आय
- वेतन(Pay) Rs. 4,48000
- महगाईं भत्ता(P.A.) Rs. 52000
- मकान का किराया भत्ता(HRA) Rs. 24240
- नगर पालिका भत्ता(CCA) Rs. 2880
अन्य स्रोतों से आय
- बचत खाता ब्याज Rs. 12000
कुल योग रुपये 05,39,120
मानक कटौती धारा 16(IA) रुपये 50000
योग 04,89,120
बचत/निवेश धारा 80सी के अंतर्गत
- N.P.S. Rs. 50000
- G.I.S. Rs. 2400
- P.P.F. में निवेश Rs. 70000
- राष्ट्रीय बचत पत्रों में निवेश Rs. 10000
- L.I.C. में अंशदान Rs. 17600
Total Rs. 150000
अन्य धाराओं के अंतर्गत
- धारा 80G के अंतर्गत राष्ट्रीय रक्षा कोष में दान- रुपये 10000/-
- धारा 80CCD1(B) के अंतर्गत N.P.S. – रुपये 50000/- में जमा
कर योग्य आय की गणना
वेतन आदि से आय रुपये 4,89,120
धारा 80C के अंतर्गत कटौती रुपये – 150000
3,39,120
धारा 80G के अंतर्गत कटौती – 10000
3,29,120
धारा 80CCD(1B) के अंतर्गत कटौती – 50000
Rs. 2,79,120
धारा 80T.T.A(बचत खाता ब्याज पर टैक्स छूट)
के अंतर्गत कटौती -10000
Total Rs. 2,69,120
कर योग्य आय = 2,69,120
आयकर आगणन
रुपये 250000 तक रुपये- शून्य
रुपये 250001 से रु. 269120 रुपये 956
तक 5%(19120 का 5%)
- देय आयकर रुपये 956
- धारा 87(A) के अंतर्गत राहत रुपये 956
- शुद्ध देय आयकर रुपये (शून्य)
- स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4% + रुपये (शून्य)
कुल देय आयकर रुपये (शून्य)