फिर बढ़ी पैन को आधार से लिंक करने की तारीख, यहां जानें नई डेट

नई दिल्ली। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किए आंकड़ें के मुताबिक 61 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से 48 करोड़ लोगों ने ही अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक किया है। अभी भी ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में है, जिन्होंने पैन-आधार को लिंक नहीं किया है।
ऐसे ही लोगों के लिए सरकार ने एक बार फिर से राहत देते हुए पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ा दी है। पैन-आधार की लिंकिंग की अंतिम तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। यानी जिन लोगों ने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है वो 30 जून तक अपने पैन को आधार से लिंक कर सकेंगे। पैन-आधार कार्ड लिंकिंग के महत्व को देखते हुए सरकार ने 5वीं बार इसकी डेडलाइन बढ़ाई है।
सीबीडीटी ने पैन कार्ड-आधार लिंक की लास्ट डेट 30 जून 2023 करके उन लोगों को राहत दी है, जो अब तक इस रेस में पीछे है। 30 जून तक पैन आधार को लिंक नहीं करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। PAN कार्ड निष्क्रिय होने का मतलब ये समझ लीजिए कि आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। इनकम टैक्स की धारा 139एए के मुताबिक हर यूजर, जिसे 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड जारी किया गया है और जिसके पास आधार कार्ड है, उसे लिंकिंग करवाना अनिवार्य है।
इनकम टैक्स की धारा 1961 के मुताबिक पैन कार्ड धारकों को अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान है। पैन -आधार लिंकिंग के बिना आपके कई काम अटक सकते हैं। चंद मिनटों के भीतर आप आसानी से अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं।
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