23 साल पहले हुए प्रभात गुप्‍ता मर्डर केस में अजय मिश्रा टेनी बरी

लखनऊ। लखीमपुर के तिकुनिया में 23 साल पहले हुए प्रभात गुप्ता हत्याकांड में फैसला आ गया। हाई कोर्ट ने केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ को बरी कर दिया है। इस मामले में वह आरोपी थे।

हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस एआर मसूदी और ओपी शुक्ला की बेंच ने फैसला सुनाया। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी समेत चार आरोपियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रभात गुप्ता हत्याकांड बरी कर दिया है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें उन्हें बरी किया गया था। अजय मिश्रा के साथ-साथ अदालत ने इस मामले में आरोपी सुभाष मामा, शशि भूषण पिंकी और राकेश डालू को भी बरी कर दिया है।

दरअसल प्रभात गुप्ता के स्वर्गीय पिता संतोष गुप्ता ने एफआईआर में आरोप लगाया था कि लखीमपुर के तिकुनिया थाना क्षेत्र में 8 जुलाई 2000 को दिनदहाड़े उनके बेटे को गोलियों से भून डाला गया था। प्रभात गुप्ता लखीमपुर खीरी के प्रभावशाली छात्र नेता थे और उनका राजनीतिक कद भी लगातार बढ़ता जा रहा था। किसान आंदोलन के प्रदर्शनकारियों को कुचलने के मामले से विवादों में आए अजय मिश्रा के लिए यह निर्णय राजनीतिक करियर के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है।

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