लखनऊ में सड़क पर गन्दगी फैलाने वालों से वसूला गया जुर्माना

लखनऊ। शहर में आयोजित जी20 के अंतर्गत सौन्दर्यीकरण की निरन्तरता को भविष्य हेतु भी बनाए रखने के लिए ‘थूकना मना है’ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में थूकने, गंदगी करने, लिटरिंग, खुले में मूत्र विसर्जन के प्रति जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित किया जा रहा है तथा नगर के सौंदर्य को खराब करने वालों से जुर्माना वसूलने व चालान की कार्यवाही की जा रही है।
अभियान में उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली 2021 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों/रेड एवं येलो स्पॉट पर पर थूकने, पेशाब करने, मल त्यागने समेत अन्य गंदगी करने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। अभियान के तहत आज हुई कार्यवाही का विवरण निम्नवत हैः-
1- जोन-01 में अभियान के तहत कुल 10 चालान कर रु. 1200 वसूल किए गए।
2- जोन-02 में चलाये गये अभियान में 02 चालान करते हुए रु. 350 वसूल किये गये।
3- जोन-03 में चलाये गये अभियान में 02 चालान करते हुए रु. 200 वसूल किये गये।
4-जोन-05 में चलाए गए अभियान में 04 चालान करते हुए रु. 250 वसूल किये गए।
5-जोन-06 में चलाये गये अभियान में 01 चालान करते हुए रु. 250 वसूल किये गये।
6-जोन-08 में चलाये गये अभियान में 08 चालान करते हुए रु. 9200 वसूल किये गये।
उक्त के क्रम में आज कुल 27 चालान के तहत रु. 11,450 का जुर्माना लगाकर धनराशि वसूल की गई।
आपको बता दें शहर में जो चिन्हित कूड़ा घर हैं वहीं पर कूड़ा डाला जा सकता है। इसके लिए नगर निगम में 150 पूरा घर चिन्हित कर दिए गए हैं। इसके अलावा किसी जगह पर कूड़ा डालना अपराध माना जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ नगर निगम अधिनियम, कचरा प्रबंधन अधिनियम और सीआरपीसी के तहत कानूनी कार्रवाई में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और स्पॉट फाइन वसूला जाएगा। कूड़ा घरों के अलावा भी शहर में बहुत से लोग खुले में कूड़ा डाल देते हैं। उनमें ज्यादातर होटल रेस्टोरेंट, दुकान वालों, साथ ही शादी, घर व गेस्ट हाउस वाले हैं। इनके अलावा बड़ी संख्या में पटरी दुकानदार और शहर में कूड़ा बीनने और घर-घर से कूड़ा लेने का काम करने वाले बाहरी लोग भी हैं। यह लोग चिन्हित कूड़ा घर पर कूड़ा डालने के बजाय इधर-उधर फेंकते हैं।
(रिपोर्ट – राजेश कुमार , लखनऊ )
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