हिंडनबर्ग-अडानी केस की होगी जांच, सुप्रीम कोर्ट ने गठित की समिति

नयी दिल्ली। पिछले महीने से ही हंगामे का कारण बनी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में उठाए गए सवालों की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए समिति का गठन कर दिया। इस समिति में छह सदस्य शामिल होंगे, जिसकी अध्यक्षता शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एएम सप्रे करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 2 महीने के भीतर जांच करने और स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने समिति को दो महीने में सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट न्यायालय को सौंपने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समिति का अधिकार ढांचे को मजबूत करने के उपाय सुझाना, अदाणी विवाद की जांच करना और वैधानिक ढांचे को मजबूत करने के उपाय सुझाना होगा। SC ने SEBI को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि समिति को सभी जानकारी उपलब्ध करायी जाए।
इससे पहले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने 17 फरवरी को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने केंद्र की तरफ से विशेषज्ञों के नाम वाले सुझाव सीलबंद लिफाफे में लेने से इनकार कर दिया था। पीठ का तर्क था कि वह निवेशकों की सुरक्षा के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहती है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने ट्वीट किया की ‘अडानी ग्रुप माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता है। यह समयबद्ध तरीके से अंतिम रूप लाएगा। सच्चाई की जीत होगी।’
आपको बता दें कि अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग की ओर से बीती 24 जनवरी को अदाणी समूह से संबंधित एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। इस रिपोर्ट में अदाणी समूह के संबंध में शेयरों की कीमत गलत तरीके से बढ़ाने और वित्तीय गड़बड़ियों के दावे किए गए थे। हालांकि अपने ऊपर लगे आरोपों को अदाणी समूह ने खारिज कर दिया था। उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुच गया था।
Tag: #nextindiatimes #adani #sebi #hindunberg #supremecourt #decision #government #comitee