सूप्रीम कोर्ट का बयान- धर्म के अधिकार से ऊपर है स्वास्थ और जीने का हक, कावड़ यात्रा की इजाज़त देने के मामले में राज्यों को जारी किया नोटिस।
सूप्रीम कोर्ट का कहना है कि अनुछेद 21 (जीवन का आधार) हम सब पर ही लागू होता है, माहामारी सभी को प्रभावित करती है, हम सब भारत के नागरिक है। ये हर भारतिए कि सुरक्षा के लिए है। आगे उन्होने कहा कि एक बात तो स्पष्ट है कि यूपी में कोरोना महामारी को देखते हुए हम कावड़ यात्रा कि अनुमति नहीं दे सकते।

सूप्रीम कोर्ट का बयान- धर्म के अधिकार से ऊपर है स्वास्थ और जीने का हक
जान है तो जहान है, सूप्रीम कोर्ट ने कहा भारत के लोगो का जीवन पहले है बाकी सारी भावनाय अधीन है फिर चाहे धार्मिक ही क्यूं ना हो। सूप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार कावड़ यात्रा के फैसले पर पुनः विचार करे, कोर्ट ने आगे कहा की यूपी सरकार सोमवार तक शीघ्र बताए की वह कावड़ यात्रा पर पुनः विचार करेगी की नहीं। आपको बता दे जस्टिस आरएफ नरीमन व जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा के यूपी सरकार कावड़ यात्रा के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। उन्होने कहा यूपी सरकार खुद अपने निर्णय पर विचार करे अन्यथा हम आदेश जारी करे। इसके बाद यूपी सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील सीएस वैघनाथ ने कहा की वह निर्णय की समीक्षा करने के बाद वह सोमवार तक अवगत करा देंगे।

केंद्र का कहना – यात्रा कि अनुमति ना दे कोई राज्य
इसके बाद केंद्र ने कहा की कोई भी यात्रा की अनुमति ना दे कोई राज्य। केंद्र की ओर से तुषार मेहता ने कहा के कोरोना महामारी को देखते हुए किसी भी राज्य को यात्रा की अनुमति नहीं देनी चाहिए, उनको विशेष जगहो पर गंगा का पानी उपलब्ध कराना चाहिए, आगे मेहता ने कहा की पुराने रीति रिवाजों और सबकी भावनाओ को ध्यान में रखते हुए इस बारे में सोचना चाहिए और कोई योजना बनानी चाहिए। आगे कहा के श्रद्धालु पवित्र गंगा जल ले सके और नजदीकि किसी शिव मंदिर में चढ़ा सके।
सूप्रीम कोर्ट का कहना है कि अनुछेद 21 (जीवन का आधार) हम सब पर ही लागू होता है, माहामारी सभी को प्रभावित करती है, हम सब भारत के नागरिक है। ये हर भारतिए कि सुरक्षा के लिए है। आगे उन्होने कहा कि एक बात तो स्पष्ट है कि यूपी में कोरोना महामारी को देखते हुए हम कावड़ यात्रा कि अनुमति नहीं दे सकते।
देश और विदेश की ताज़ातरीन खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को like और Subscribe कीजिए
Youtube- https://www.youtube.com/NEXTINDIATIME…
Facebook: https://www.facebook.com/Nextindiatimes
Twitter- https://twitter.com/NEXTINDIATIMES
Instagram- https://instagram.com/nextindiatimes
हमारी वेबसाइट है- https://nextindiatimes.com
Google play store पर हमारा न्यूज एप्लीकेशन भी मौजूद है।