राज्यों को OBC लिस्ट में संशोधन का अधिकार: 127वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश
इस मामले पर विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि वे इस बिल को लेकर सरकार के साथ हैं। दरअसल, इस संशोधन के लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राज्य को ये अधिकार मिल जाएगा कि वो OBC की लिस्ट में अपनी मर्जी से जातियों की लिस्टिंग कर सकें


21 दिन से जारी मानसून सेशन में हंगामे और विरोध के बीच पहली बार केंद्र सरकार को विपक्ष का सपोर्ट मिला है। लोकसभा में सोमवार को संविधान का 127वां संशोधन बिल पेश किया गया। आज सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने यह विधेयक पेश किया।
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से संबंधित ‘संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021’ पेश किया गया है, जो राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र को सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की स्वयं की राज्य सूची/संघ राज्य क्षेत्र सूची तैयार करने के लिए सशक्त बनाता है। बता दें कि सरकार ओबीसी को फायदा देने के लिए ये नया विधेयक लाई है। इसका नाम है 127वां संविधान संशोधन विधेयक है। इस बिल के तहत राज्यों को ओबीसी की सूची बनाने की शक्ति देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 342-ए और 366(26) सी में संशोधन होना है। हाल में ही कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी। अब यह लोकसभा से पारित हो चुका है। राज्यसभा में भी इसके आसानी से पारित होने के आसार है क्योंकि सभी विपक्षी दल इस विधेयक पर एक साथ है।
इस मामले पर विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि वे इस बिल को लेकर सरकार के साथ हैं। दरअसल, इस संशोधन के लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राज्य को ये अधिकार मिल जाएगा कि वो OBC की लिस्ट में अपनी मर्जी से जातियों की लिस्टिंग कर सकें।
खास बात यह है कि 21 दिन से सदन में पेगासस, किसानों जैसे मुद्दों पर हंगामा कर रहे विपक्ष ने भी इस बिल को लेकर सरकार का साथ दिया है।
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